अजमेर के सावन पब्लिक स्कूल के निदेशक, सचिव और कैशियर के खिलाफ जमानती वारंट। चैक डिसऑनर होने का मामला।

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अजमेर के सावन पब्लिक स्कूल के निदेशक, सचिव और कैशियर के खिलाफ जमानती वारंट। चैक डिसऑनर होने का मामला।
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29 मई को चैक अनादरण विशेष न्यायालय के लिंक कोर्ट के मजिस्ट्रेट मानवेन्द्र शर्मा ने अजमेर के कोटड़ा स्थित सावन पब्लिक स्कूल के निदेशक हरीश शर्मा, सचिव अनिता शर्मा और कैशियर धर्मेन्द्र गौड़ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। यह वारंट स्कूल की पूर्व शिक्षिका हनी अग्रवाल के प्रार्थना पत्र पर जारी हुए हैं। एडवोकेट वैभव जैन ने बताया कि हनी अग्रवाल को गत फरवरी और मार्च माह के वेतन के भुगतान में जो 16 हजार रूपये का जो चैक दिया गया था, वह डिसऑनर हो गया। हनी ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि सावन पब्लिक में शिक्षिकाओं को निर्धारित समय के बाद भी रोका जाता है, जब कोई विरोध करता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। शिक्षिकाओं को परेशान करने के लिए ही चैक को बैंक सें डिसऑनर करवा दिया जाता है। पहले भी कई शिक्षिकाओं के चैक डिसऑनर हो चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए ही अदालत ने जमानती वारंट से आरोपियों को तलब किया है। अब इस मामले में आगामी 1 अगस्त को सुनवाई होगी।
एस.पी.मित्तल) (29-05-17)
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