अजमेर में मारुति का शोरूम खोलने के आदेश।

अजमेर में मारुति का शोरूम खोलने के आदेश।
निगम ने अवैध मानते हुए तीस जून को किया था सीज।

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स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक और संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने 3 जुलाई को एक आदेश जारी कर अजमेर में जयपुर रोड स्थित मारुति शोरूम को खोलने के आदेश दिए हैं। अपने आदेश में निदेशक ने माना है कि संबंधित शोरूम के भूमि नियमन का मामला नगर निगम में विचाराधीन है और यह भवन वर्ष 1990 में बना था। आदेश में कहा गया है कि शोरूम को सीज मुक्त किया जावे और नगर निगम को निर्देेश दिए है कि आगामी 18 जुलाई को जवाब पेश किया जाए। मारुति शोरूम भवन के मालिक श्रीमती रजनी सहगल और रेणू सहगल ने निदेशालय में अपील प्रस्तुत कर कहा था कि अजमेर नगर निगम ने मनमाने तरीके से उनके भवन को सीज किया है। सीजशुदा सम्पत्ति में रिलायन्स, एसबीआई, लाइफ इंशोरेंस, टाटा एलआईजी, जनरल इंशोरेंस, आदित्य बिड़ला म्यूचलफंड आदि कार्यालयों के साथ-साथ मारुति कार का शोरूम भी संचालित है।

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