ब्यावर नगर परिषद की निलंबित सभापति बबीता चैहान को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं।

ब्यावर नगर परिषद की निलंबित सभापति बबीता चैहान को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं। जीजा शिवप्रसाद की जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज।
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अजमेर जिले के ब्यावर उपखंड की नगर परिषद की निलंबित सभापति श्रीमती बबीता चैहान को 6 सितम्बर को राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। मालूम हो कि गत 8 अगस्त को एसीबी ने बबीता उसके पति नरेन्द्र चैहान और जीजा शिव प्रसाद को 2 लाख 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। एसीबी की विशेष अदालत से तीनों आरोपियों के जमानत के प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने के बाद जीजा शिवप्रसाद की ओर से हाईकोर्ट में जमानत का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। 6 सितम्बर को जस्टिस सबीना की अदालत में सुनवाई हुई। शिव प्रसाद के वकील एसएस होरा ने कहा कि एसीबी ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें शिव प्रसाद के नाम का उल्लेख नहीं है। ऐसे में शिव प्रसाद को जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं एसीबी के एएसपी और जांच अधिकारी मदनदान सिंह ने मामले की स्वयं पैरवी करते हुए कहा कि 8 अगस्त को 2 लाख 25 हजार रुपए की रिश्वत के साथ सभापति उनके पति और शिव प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। एसीबी के पास जो काॅल डिटेल है उसमें शिव प्रसाद का बारबार उल्लेख हुआ है। जब सभापति के घर पर छपामार कार्यवाही की गई तब शिव प्रसाद ही नोटों का बंडल लेकर मौके से भाग रहा था। एसीबी ने छापामार कार्यवाही के बाद अपनी रिपोर्ट में शिव प्रसाद को मुल्जिम बनाया है। एसीबी का कहना रहा कि शिव प्रसाद मुख्य आरोपों बबीता चैहान का जीजा है और वह जमानत पर बाहर आता है तो गवाहों को प्रभावित करेगा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस सबीना ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट से प्रार्थना पत्र खारिज होने को एसीबी अपनी बड़ी सफलता मानती है, क्योंकि अब विस्तार से जांच की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। मालूम हो कि तीनों आरोपी आठ अगस्त से ही अजमेर की सेंट्रल जेल में बंद हैं।
एक ओर मामलाः
निलंबित सभापति बबीता चैहान के खिलाफ एसीबी ने एक और मामला दर्ज कर रखा है। इसके अंतर्गत पार्षद गुरुबचन सिंह छाबड़ा के काॅम्प्लेक्स के मानचित्र को स्वीकृत करने के लिए ब्यावर के भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय किशन बल्दुआ के रिश्तेदार सविता कांकाणी को एक दुकान देने का आरोप है। इसके लिए पांच लाख रुपए नकद भी दिए गए। एसीबी अब इस मामले में भी पक्षकारों को बुलाकर जल्द पूछताछ करेगी। 8 अगस्त की छापामार कार्यवाही ब्यावर के एक डाॅक्टर की शिकायत पर की गई थी।
एस.पी.मित्तल) (06-09-18)
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