पुष्कर के अनंता रिसोर्ट में समारोह स्थल की अनुमति निरस्त।

पुष्कर के अनंता रिसोर्ट में समारोह स्थल की अनुमति निरस्त।
कोर्ट में दी जाएगी चुनौती। विवाद और गहराया।
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पुष्कर स्थित अनंता रिसोर्ट के समारोह स्थल का विवाद और गहरा गया है। पुष्कर नगर पालिका ने पूर्व में समारोह स्थल के लिए जो अस्थायी अनुमति दी थी, उसे अब निरस्त कर दिया गया है। यानि अब अनंता रिसोर्ट में शादी ब्याह आदि के समारोह नहीं हो सकेंगे। यह महत्वपवूर्ण तथ्य 18 मार्च को स्वायत्त शासन विभाग की जांच टीम के सामने आया है। पांच सितारा सुविधायुक्त अनंता रिसोर्ट के मालिक संजय गोयल की पहल पर 18 मार्च को विभाग की जांच टीम रिसोर्ट के समारोह स्थल को देखने आई थी। इस टीम में पुष्कर के एसडीएम, तहसीलदार और पालिका के अधिकारी शामिल थे। असल में पिछले दिनों पालिका की ईओ और तहसीलदार ने रिसोर्ट पहुंच कर समारोह स्थल का निर्माण कार्य रुकवा दिया था। इससे खफा होकर रिसोर्ट प्रबंधन ने राज्य सरकार की जांच टीम बुलवाई। प्रबंधन का कहना रहा कि पालिका की अनुमति मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करवाया था। जांच टीम का झुकाव रिसोर्ट प्रबंधन के साथ था। प्रबंधन को भी उम्मीद थी कि जांच टीम में शामिल बड़े अधिकारी पालिका की रोक को हटवा देंगे, लेकिन बड़े अधिकारी भी पालिका की रिपोर्ट देखकर चकित हो गए। असल में पालिका ने पूर्व की अनुमति को ही निरस्त कर दिया। जो आदेश जारी किया है, उसमें माना है कि अस्थायी अनुमति की आड़ में अनंता रिसोर्ट में पक्का निर्माण किया जा रहा है जो पूरी तरह गैर कानूनी है। रिसोर्ट में कोई भी निर्माण पालिका की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता। अनंता रिसोर्ट में शादी-ब्याह के समारोह भी नियम विरुद्ध हो रहे हैं। राज्य सरकार ने शादी समारोह के लिए वर्ष 2010 में नियम बनाए है, जिनकी पालना रिसोर्ट में नहीं हो रही है। शादी समारोह के लिए पार्किंग आदि की भी सुविधा नहीं है। रिसोर्ट में समारोह स्थल संचालित करने के लिए नियमों के अनुरूप व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पालिका की इस रिपोर्ट को देखने के बाद स्वायत्त शासन विभाग की जांच टीम बैरंग लौट गई। अब सरकार के लिए भी रिसोर्ट में समारोह स्थल का फिर से शुरू करवाना मुश्किल होगा।
कोर्ट जाएंगेः
अनंता रिसोर्ट के महाप्रबंधक विवेक चुग का कहना है कि इस मुद्दे पर अब कोर्ट जाएंगे। पालिका से अनुमति मिलने पर ही हमने समारोह स्थल का निर्माण कार्य शुरू किया था। पालिका की ताजा कार्यवाही द्वेषतापूर्ण है। हमने रिसोर्ट का पक्ष जांच टीम के सामने रख अवगत दिया है। विभाग के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया जाएगा।
लीज की जमीन पर थी अनुमतिः
असल में अनंता रिसोर्ट के लिए जिस तीन बीघा जमीन पर समारोह स्थल बनवाया जा रहा है उसे दस वर्ष की लीज पर अजमेर के डबल ए श्रेणी के ठेकेदार एचएस मेहता से लीज पर लिया गया है। मेहता का भी कहना है कि एक बार अनुमति देने के बाद पालिका को निरस्त करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। पालिका ने यह कार्यवाही राजनीतिक कारणों से की है। अनंता रिसोर्ट की ख्याति की वजह से बाहर के परिवार भी रिसोर्ट में शादी समारोह करने के लिए आने लगे हैं। ऐसे में पुष्कर और अजमेर में प्रयर्टन के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो रहा है। लेकिन कुछ लोग सकारात्मक कार्यों के विरोधी होते हैं।
एस.पी.मित्तल) (19-03-19)
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