आखिर पीरदान सिंह राठौड़ ने आर.के.मार्बल के मालिक अशोक पाटनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा ही दिया।
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किशनगढ़ के विश्वविख्यात संस्थान आर.के.मार्बल और वंडर सीमेंट के मालिक अशोक पाटनी तथा उनके कारोबार में सहयोग करने वाले पुष्कर पाटीदार के खिलाफ राजस्थान के राजसमंद जिले के राज नगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। इस थाने के एएसआई अभय सिंह ने बताया कि धारा 420, 406, 468, 469, 571 व 120 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे में आर.के.मार्बल मालिक अशोक पाटनी व सहयोगी पुष्कर पाटीदार को आरोपी बनाया गया है। थानाधिकारी विवेक सिंह ने एसआई राकेश जोशी को मुकदमे की जांच सौंपी है। जांच मिलते ही राकेश जोशी छुट्टी पर चले गए। राजनगर थाने में यह मुकदमा राजसमंद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव बिजलानी के आदेश से दर्ज हुआ है। न्यायालय में अजमेर निवासी पीरदान सिंह राठौड़ ने धारा 156(3) के अंतर्गत एक वाद प्रस्तुत किया था। इस वाद में आरोप लगाया गया कि पूर्व में 21 ट्रोले आर.के.मार्बल से जुड़े संस्थान आर.के.फ्यूल्स के साथ अटैच थे। मौखिक शर्तों के अनुरूप आर.के.मार्बल संस्थान के साथ जो वाहन अटैच होते हैं, उनके साथ एक खाली चेक भी देना अनिवार्य होता है। उनके ट्रोले की क्षमता 28 टन माल परिवहन की थी, लेकिन आर.के.मार्बल उनके ट्रोलों में 50 टन मार्बल पत्थर भरता था। जब इस ओवर लोडिंग से इंकार किया तो अशोक पाटनी और पुष्कर पाटीदार ने सभी 21 ट्रोलों को हटा दिया। जो 21 खाली चेक कंपनी के पास जमा थे, उनमें से एक चेक में 1 लाख 50 हजार की राशि भरकर संबंधित बैंक से चेक डिसओनर करवा दिया। तब कहा गया कि पीरदान सिंह राठौड़ ने 1 लाख 50 हजार की राशि उधर ली है। हालांकि बाद में इस उधारी को आर.के.मार्बल सही प्रमाणित नहीं कर सका। राठौड़ ने अपने परिवाद में कहा कि इस धोखाधड़ी की रिपोर्ट जब थाने में लिखवाने का प्रयास किया गया तो पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। इस परिवाद पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव बिजलानी ने गहन जांच पड़ताल की और राठौड़ के बयान दर्ज किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए 1 जून 2016 को न्यायालय ने राजनगर थाने को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। अदालत का आदेश मिलने पर राज नगर थाने में गत 6 जून को विधिवत तौर पर अशोक पाटनी और पुष्कर पाटीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राठौड़ का कहना है कि अब यदि पुलिस ने ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ जांच की तो आर.के.मार्बल के संस्थान के अन्य पदाधिकारी भी आरोपी बनेंगे। साथ ही आर.के.मार्बल के ओवर लोडिंग घोटाले की पोल भी खुल जाएगी।
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(एस.पी. मित्तल) (09-06-2016)
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