ब्रह्मा मंदिर के अधिग्रहण पर हाईकोर्ट की रोक।
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पुष्कर स्थित विश्वविख्यात ब्रह्मा मंदिर केअधिग्रहण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मालूम हो कि गत 6 जून को पुष्कर नगर पालिका की साधारण सभा में ब्रह्मा मंदिर के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया था। इसके बाद पालिका के अधिशाषी अधिकारी गजेन्द्र सिंह रलावता ने अपनी आपत्ति लगाकर प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा था। 20 जून को ब्रह्मा मंदिर के वकील दिलीप शर्मा ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेशचंद सोमानी के समक्ष बहस करते हुए कहा कि नगर पालिका अधिनियम में ब्रह्मा मंदिर को अधिग्रहण करने का अधिकार पुष्कर नगर पालिका को नहीं है। ऐसे में जो प्रस्ताव पास किया गया है वह पूरी तरह से असंवैधानिक है। एडवोकेट शर्मा के तर्को से सहमत होते हुए न्यायाधीश सोमानी ने अधिग्रहण प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की इस कार्यवाही से नगर पालिका में भाजपा बोर्ड को झटका लगा है।
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(एस.पी. मित्तल) (20-06-2016)
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