फैमली कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं वकील। जस्टिस महेन्द्र माहेश्वरी का महत्त्वपूर्ण फैसला।

#1816
फैमली कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं वकील।
जस्टिस महेन्द्र माहेश्वरी का महत्त्वपूर्ण फैसला।
=========================
राजस्थान हाईकोर्ट में लीक से हटकर जनहितार्थ फैसले देने के लिए मशहूर जस्टिस महेन्द्र माहेश्वरी ने एक बार फिर फैमली कोर्ट में वकीलों के पैरवी करने पर महत्त्वपूर्ण फैसला दिया है। अजमेर के युवा एडवोकेट जिनेश सोनी ने हाईकोर्ट में एक याचिका पेश कर फैमली कोर्ट के एक प्रकरण को अजमेर से कोटा स्थानांतरित करने का आग्रह किया। साथ ही यह भी कहा यदि प्रकरण को स्थानांतरित नहीं किया जाता है तो मेरी पक्षकार मधु पंवार की ओर से अजमेर में फैमली कोर्ट में पैरवी करने के आदेश दिए जाए। जस्टिस माहेश्वरी ने माना कि अजमेर में प्रतिदिन हो रही सुनवाई पर मधु पंवार को कोटा से आना मुश्किल है। ऐसे में मधु पंवार की अनुपस्थिति में उनके वकील जिनेश सोनी फैमली कोर्ट में पक्ष रख सकते हैं। इसके साथ ही यदि मधु पंवार भी कोर्ट में उपस्थित होना चाहे तो स्वतंत्र हैं। जिनेश सोनी ने कहा कि अब वे अपनी पक्षकार की ओर से फैमली कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जस्टिस माहेश्वरी के इस ताजा फैसले से फैमली कोर्ट में पेरशान पक्षकारों को राहत मिल सकेगी।
यह है मामला:
एडवोकेट सोनी ने बताया कि अजमेर निवासी हिम्मत सिंह ने अपने पुत्र के लिए जिला न्यायालय ने एक वाद दायर किया था। चूंकि यह वाद सास मधु पंवार के विरुद्ध था, इसलिए जिला न्यायालय ने फैमली कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। मधु पंवार का आरोप है कि दामाद हिम्मत सिंह की ज्यादतियों की वजह से ही उसकी बेटी की मौत हो गई और वह पिछले सात वर्षों से उसके पुत्र को पाल रही है। ऐसे में पुत्र पर कानूनन उसकी ही अधिकार है।
(एस.पी. मित्तल) (5-10-2016)
(www.spmittal.in) M-09829071511
www.facebook.com/SPMittalblog

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...