अजमेर में फिलहाल नहीं होगे अवैध समारोह स्थल सीज, निगम ने मांगा सरकार से मार्गदर्शन।

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अजमेर में फिलहाल नहीं होगे अवैध समारोह स्थल सीज, निगम ने मांगा सरकार से मार्गदर्शन।
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अजमेर शहर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध समारोह स्थल फिलहाल सीज नहीं होंगे। एक मार्च को नगर निगम प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि सीज की कार्यवाही से पहले राज्य सरकार से मार्गदर्शन लिया जाएगा। निगम प्रशासन का यह भी मानना रहा कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अन्तर्गत अनेक समारोह स्थल नियमित हो सकते हैं। निगम प्रशासन के इस निर्णय से अवैध समारोह स्थलों के मालिकों ने राहत ली है।
आयुक्त ने दिए थे आदेश
अजमेर में चल रहे अवैध समारोह स्थलों को सीज करने के आदेश निगम के आयुक्त प्रियवृत पाण्ड्या ने दिए थे, तब यह कहा गया कि बिना भू-उपयोग परिवर्तन के ही कृषि और आवासीय भूमि पर बड़े-बड़े समारोह स्थल चल रहे हैं। ऐसे समारोह स्थलों का सीज करने के आदेश हाईकोर्ट ने भी जारी किए थे। हाईकोर्ट के आदेशों के मददेनजर ही आयुक्त ने शहर के 20 समारोह स्थलों को सीज करने के आदेश जारी किए। आयुक्त ने निगम की राजस्व अधिकारी श्रीमती रेखा जेसवानी को आदेश दिए थे कि एक मार्च से सीज की कार्यवाही शुरू कर दी जाए। सीज के समय कोई अशांति न हो इसके लिए पुलिस को भी पत्र लिख दिया गया था। इस आदेश पर एक मार्च से सीज की कार्यवाही शुरू होती, इससे पहले ही निगम प्रशासन ने अपना फैसला बदल दिया।
ये होने थे सीज
जिन समारोह स्थलों को सीज किया जाना था, उसमें सुभाष उद्यान के निकट मेरवाड़ा एस्टेट, लोहाखान के शांति कुंज, नैवेद्यम, रामनगर के रवि मैरिज हॉल, गुलाब बाड़ी का राधारानी गार्डन, धौलाभाटा का लक्ष्मी गार्डन, वैशाली नगर का आनंद्म, रामनगर का नन्दिनी पैलेस, धोलाभाटा का हीना गार्डन, माकड़वाली रोड का रानी पैलेस, देवा पैलेस, फॉयसागर रोड का हंस पैराडाइज, डोसी वाटिका, शास्त्रीनगर का अजमेर पैलेस, माकड़वाली रोड का गणेशम, पुष्कर रोड का आदित्य पैलेस, चौरसियावास रोड का ताज पैलेस, मिराज मॉल के पास दिव्यदीप तथा पाल बीचला का चौहान पैलेस है।
एस.पी.मित्तल) (01-03-17)
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