शिक्षा बोर्ड के बहुचर्चित रद्दी घोटाले के आरोपियों को जमानत मिली।
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अजमेर स्थित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बहुचर्चित 72 लाख रुपए के रद्दी घोटाले के आरोपी दिनेश जैन, गोरधन पांडया, अरविंद शर्मा और इरशाद को 3 नवम्बर को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। ये चारों आरोपी पिछले डेढ़ वर्ष से अजमेर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। पूर्व में इनकी जमानत हाईकोर्ट तक से खारिज हो चुकी है। एडवोकेट प्रीतम सोनी और जिनेश सोनी ने नियमों के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद भारवानी के यहां जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें बोर्ड अधिकारियों के बयानों की भी जानकारी दी गई। वकीलों के तर्कों पर सहमत होते हुए न्यायालय ने चारों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए। उल्लेखनीय है कि घोटाला उजागर होने के समय यह आरोप लगा था कि रद्द का ठेका लेने वाली फर्म ने बोर्ड के कर्मचारियों से मिली भगत कर 72 लाख रुपए की रद्दी ज्यादा उठा ली। इस संबंध में बोर्ड की सचिव मेघना च ौधरी ने एक जांच कमेटी भी बनाई थी। इस कमेटी ने भी बोर्ड के कर्मचारियों की मिली भगत को स्वीकार किया था।