राॅबर्ट वाड्रा को नहीं मिली राजस्थान हाईकोर्ट से राहत।

राॅबर्ट वाड्रा को नहीं मिली राजस्थान हाईकोर्ट से राहत।
बीकानेर में जमीन खरीद के मामले में अब पेश होना होगा ईडी के सामने।
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21 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई राॅबर्ट वाड्रा और उनकी माता मोरीन वाड्रा को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के न्यायाधीश पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए निर्देश दिए कि जांच के लिए वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना होगा। वाड्रा की याचिका में आग्रह किया गया था कि ईडी की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।
कोर्ट में केन्द्र सरकार के एडिशनल सोलीस्टर आरडी रस्तोगी ने कहा कि राॅबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काइ लाइट हास्पिटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान के बीकानेर के कोलायत में जो जमीन खरीदी है उसके संदर्भ में कंपनी के साझेदारों से पूछताछ करनी है। ईडी ने अभी तक भी कंपनी के साझेदारों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया है। इसलिए सामान्य पूछताछ पर कोर्ट को रोक नहीं लगानी चाहिए। केन्द्र सरकार के वकील के तर्कों से सहमति होते हुए जस्टिस भाटी ने न केवल याचिका को खारिज किया बल्कि राॅबर्ट वाड्रा के वकील कुलदीप माथुर से यह जानना चाहा कि राॅबर्ट वाड्रा ईडी के समझ कब पेश होंगे। इस पर वकील माथुर ने कहा कि वाड्रा के बाहर से आने पर ही तारीख बताई जा सकती है। जस्टिस भाटी ने कहा कि कंपनी के साझेदारों को ईडी की जांच में सहयोग करना चाहिए। अलबत्ता जस्टिस भाटी ने निर्देश दिए कि कंपनी के किसी भी साझेदार को गिरफ्तार नहीं किया जाए।
यह है मामला:
राॅबर्ट वाड्रा से जुड़ी स्काई लाइट हाॅस्पिटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कांग्रेस के पिछले शासन में बीकानेर के कोलायत शहर में किसानों से बहुत कम कीमत पर जमीन खरीदी। कंपनी के द्वारा भूमि खरीद में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा भूमि की किस्म बदल दी गई, ऐसे में भूमि की कीमत में उछाल आ गया। चूंकि राॅबर्ट वाड्रा भी कंपनी के साझेदार रहे इसलिए ईडी कंपनी के साझेदारों को लाभ होने के बारे में जांच कर रहा है। राॅबर्ट ईडी की इसी जांच से बचना चाहते हैं। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि वर्तमान समय में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है।
एस.पी.मित्तल) (21-01-19)
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