अंतिम तिथि से पहले बिजली का बिल बकाया नहीं माना जाएगा।
अजमेर में टाटा पावर के सीईओ गजानन काले ने स्पष्टीकरण जारी किया।
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अजमेर शहर में बिजली वितरण की जिम्मेदारी संभाल रही टाटा पावर कंपनी ने माना है कि अंतिम तिथि से पहले किसी भी उपभोक्ता के बिल की राशि को बकाया नहीं माना जाएगा। अंतिम तिथि निकलने के बाद ही उपभोक्ता बकायेदार होगा। बिल जमा करवाने की अंतिम तिथि से पहले यदि किसी उपभोक्ता को लोड बढ़वाने या अन्य किसी कार्य के लिए आवेदन करना है तो टाटा पावर के अधिकारी आवेदन फार्म को जमा करने से इंकार नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में छह मार्च को कंपनी के सीईओ गजानन काले ने एक आदेश जारी कर स्पष्टीकरण भी दिया है। काले ने कंपनी के सभी अधिकारियों और जनसुविधा केन्द्रों के प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि अंतिम तिथि से पहले उपभोक्ता को बकायेदार नहीं माना जाए। असल में टाटा पावर के जनसुविधा केन्द्रों पर लोड बढ़ाने या अन्य कार्य के लिए आवेदन स्वीकार नहीं हो रहे थे। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही थी। जिस उपभोक्ता के बिल की अंतिम तिथि 20 मार्च है और उसे बिल जमा कराने की जानकारी भी नहीं दी गई है उस उपभोक्ता से छह मार्च को ही बिल की राशि जबरन जमा करवाने के लिए कहा जा रहा था। केन्द्रों पर बैठे कार्मिक उपभोक्ताओं को कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दे रहे हैं। हालांकि अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक बीएस भाटी समय समय पर टाटा पावर को अपनी सेवाएं सुधारने के लिए निर्देश देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उपभोक्ताओं की शिकायत बनी हुई है। छह मार्च को भी हाथी भाटा स्थित जनसुविधा केन्द्र पर उपभोक्ताओं के आवेदन जमा नहीं करने का मामला ही कंपनी के सीईओ काले के सामने लाया गया। काले ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए तत्काल स्पष्टीकरण जारी किया।
(एस.पी.मित्तल) (06-03-2020)
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