अजमेर संभाग के प्राइवेट कॉलेजों को अतिरिक्त विद्यार्थियों की जुर्माना राशि जमा करवानी ही पड़ेगी। जोधपुर हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत।
अजमेर स्थित एमडीएस यूनिवर्सिटी से जुड़े संभाग के प्राइवेट कॉलेजों के संचालकों को 13 अगस्त को जोधपुर हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी द्वारा लगाई गई जुर्माना राशि वसूलने पर भी रोक नहीं लगाई है। अब इस मामले में 28 अगस्त को सुनवाई होगी। चूंकि कोई से किसी प्रकार का स्टे नहीं मिला है, इसलिए प्राइवेट कॉलेजों के संचालकों को अतिरिक्त विद्यार्थियों की जुर्माना राशि जमा करवानी ही पड़ेगी। एमडीएस यूनिवर्सिटी में बगैर अनुमति के विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाले कॉलेज संचालकों पर प्रति विद्यार्थी 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि जमा कराने के बाद ही ऐसे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में भाग ले सकेंगे। परीक्षा आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त है। यानि 16 अगस्त से पहले कॉलेज संचालकों को जुर्माना राशि जमा करवानी होगी। अजमेर संभाग में ऐसे करीब 80 हजार विद्यार्थी हैं। यूनिवर्सिटी को जुर्माना राशि से 120 करोड़ रुपए आय होगी। यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति ओम थानवी ने बताया कि जुर्माना राशि का निर्णय एकेडमिक काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ है। जुर्माना राशि विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी। कॉलेज संचालकों को सौ रुपए के स्टाम्प पर शपथ पूर्वक लिखना होगा कि जुर्माना राशि विद्यार्थियों से नहीं ली गई है। थानवी ने कहा कि बगैर अनुमति के प्रवेश देने की परंपरा चली आ रही थी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी का कामकाज भी प्रभावित हो रहा था। इस परंपरा को समाप्त करने के लिए ही वर्ष 2020-21 के शिक्षा सत्र के लिए जुर्माना राशि लगाई गई है। लेकिन यह नियम अगले शिक्षा सत्र में लागू नहीं होगा। जो कॉलेज संचालक स्वीकृत संख्या से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश देगा उस कॉलेज के अतिरिक्त विद्यार्थियों को स्वयंपाठी माना जाएगा। थानवी ने कहा कि जुर्माना राशि को लेकर दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। S.P.MITTAL BLOGGER (13-08-2021)Website- www.spmittal.inFacebook Page- www.facebook.com/SPMittalblogFollow me on Twitter- https://twitter.com/spmittalblogger?s=11Blog- spmittal.blogspot.comTo Add in WhatsApp Group- 9799123137To Contact- 9829071511