किशनगढ़ में बन रहे अवैध कॉम्प्लेक्स के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा। सात वर्ष तक की सजा का है प्रावधान। =
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किशनगढ़ में बन रहे अवैध कॉम्प्लेक्स के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा।
सात वर्ष तक की सजा का है प्रावधान।
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अजमेर जिले के मदनगंज किशनगढ़ शहर में अजमेर रोड पर बन रहे अवैध कॉम्प्लेक्स के मालिक के विरुद्ध नगर परिषद ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 194 और 245 के अंतर्गत अदालत में मुकदमा दायर किया गया है। परिषद के आयुक्त नारायणलाल मीणा ने बताया कि पार्षद माया जैन, अनिल दायमा, राजेश, अनिल कुमार राव आदि ने एक लिखित शिकायत दी थी। इस शिकायत में बताया गया कि खसरा नम्बर 693/1 की जिस भूमि पर गोपाल शर्मा और उसकी पत्नी श्रीमती बसंती देवी जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वह नगर परिषद की भूमि है। मीणा ने बताया कि शिकायत की जब जांच की गई तब यह पता चला कि संबंधित भूखंड का भूमि रूपांतरण भी नहीं करवाया गया और परिषद से मानचित्र भी स्वीकृत नहीं है। परिषद के नियमों के तहत नोटिस भी दिए, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ। गंभीर स्थिति को देखते हुए ही 28 दिसम्बर को अवैध निर्माण कर्ताओं के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर किया गया। मीणा ने बताया कि नए कानून में इस मुकदमे में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
कलेक्टर को ज्ञापन:
वहीं दूसरी और 29 दिसम्बर को किशनगढ़ नगर परिषद के अनेक पार्षदों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि करीब 6 हजार वर्ग फिट भूमि पर कब्जा कर अवैध कॉम्प्लेक्स धड़ल्ले से बनाया जा रहा है। इस भूमि का बाजार भाव आज 3 करोड़ रुपए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नगर परिषद के अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अब तक जितनी भी कार्यवाही की गई है, उससे निर्माणकर्ता को ही मदद मिली है। पार्षदों ने सवाल उठाया कि तीन मंजिल तक निर्माण हो जाने के बाद भी नगर परिषद ने कॉम्प्लेक्स को तोडऩे अथवा सीज करने का काम नहीं किया है। ज्ञापन में परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने की मांग की गई है।
एस.पी.मित्तल) (29-12-16)
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