दो वर्ष में 14 दान पेटियों से निकले मात्र 70 लाख रुपए। जबकि दरगाह की देग से मिलते हैं तीन माह में तीन करोड़ रुपए

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======================= 30 दिसम्बर को अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह में रखी पीले रंग की दान पेटियों में आई राशि की गिनती का काम पूरा हो गया। दरगाह कमेटी के नाजिम लेफ्टीनेंट कर्नल मंसूर अली खान ने बताया कि 14 पेटियों में 70 लाख 36 हजार 976 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। चूंकि दान पेटियों से पुराने नोट ही निकले हैं,इसलिए आज ही इस राशि को बैंक में जमा करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2014 में दरगाह परिसर में दान पेटियां लगाई गई थी। कोई दो वर्ष बाद 29 दिसम्बर को पहली बार इन दान पेटियों को खोला गया। यानि दो वर्ष की अवधि में दान पेटियों से 70 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है।
देग से मिलते हैं तीन करोड़:
दान पेटियों से भले ही दो वर्ष में 70 लाख रुपए ही मिले हो, लेकिन दरगाह परिसर में जो देग स्थापित है, उससे खादिमों की संस्था अंजुमन को प्रत्येक तीन माह में करीब तीन करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होती है। अंजुमन देग में आने वाली राशि और चढ़ावे की तीन माह में एक बार नीलामी करती है। देग का ठेका भी खादिम समूह ही लेता है। दरगाह में आने वाले जायरीन अपनी श्रद्धा से देग में नकद राशि, सोना-चांदी तथा खाद्य सामग्री नजराने के तौर पर डालते हैं। अंजुमन इस प्राप्त राशि को विभिन्न कल्याणकारी कार्य पर खर्च करती है।
समझौते पर पड़ सकता है असर:
वर्ष 2014 में दरगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप दरगाह में दान पेटियां लगाई थी। असल में दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन ने दरगाह में आने वाले सम्पूर्ण चढ़ावे में से आधे पर अपना हक बताया था। दीवान आबेदीन को उनका अधिकार मिले इसलिए दरगाह कमेटी ने दान पेटियां लगाई, लेकिन गत वर्ष अदालत के बहार दीवान आबेदीन और खादिमों के बीच समझौता हो गया। इस समझौते में खादिमों ने प्रति वर्ष दीवान को दो करोड़ रुपए की राशि देना स्वीकार कर लिया। इसकी एवज में दीवान ने चढ़ावे के बंटवारे का अपना अधिकार त्याग दिया। हालांकि दीवान,खादिम समझौते पर अभी अदालत का कोई फैसला नहीं आया है। इसलिए चढ़ावे के बंटवारे के पूर्व का अदालती आदेश बरकरार है। अब जब दान पेटियों से राशि बाहर आ गई है तो देखना होगा कि इसका बंटवारा किस प्रकार से होता है। इस संबंध में दरगाह कमेटी अपनी ओर से अदालत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(एस.पी.मित्तल) (30-12-16)
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