अजमेर में अब 15 दिनों तक शेवरलेट कंपनी के वाहन नहीं बिक सकेंगे। परिवहन विभाग ने विक्रेता गोविंद गर्ग का ट्रेड लाइसेंस निलम्बित किया।

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अजमेर के जिला परिवहन अधिकारी (प्रथम) खेम सिंह ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 44 की शक्तियों का उपयोग करते हुए अजमेर के शेवरलेट वाहन कंपनी के विक्रेता गोविंद गर्ग का ट्रेड लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलम्बित कर दिया है। यानि गर्ग अब अपने वैशाली नगर स्थित मैसर्स राजदीप ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के शोरूम से शेवरलेट के वाहन की बिक्री 15 दिनों तक नहीं कर सकेंगे। यह आदेश तब जारी हुआ है जब अजमेर में विभिन्न कंपनियों के वाहनों की बिक्री को लेकर कड़ी प्रतिस्पद्र्धा हो रही है। जानकारों का मानना है कि इससे शेवरलेट जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की तो बदनामी हुई ही है। साथ ही यह कंपनी अजमेर में प्रतिस्पद्र्धा में भी पिछड़ जाएगी।
इसलिए किया निलम्बित:
अजमेर जिले के नसीराबाद कस्बे में रहने वाले पवन कुमार जोशी ने परिवहन कार्यालय में गर्ग के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत में कहा गया कि 2 अक्टूबर 2016 को मैंने शेवरलेट कंपनी की टवेरा कार राज ऑटो व्हील्स के शोरूम से खरीदी, लेकिन जब परिहवन विभाग में जांच पड़ताल हुई तो पता चजा कि कार के इंजन और चैसिस नम्बर अलग-अलग हैं। जोशी की शिकायत पर हुई जांच में यह बात उजागर हुई कि विक्रेता ने कार के बेचान में गड़बड़ी की है। उपभोक्ता के साथ की गई धोखाधड़ी को गंभीरता से लेते हुए ही विभाग ने गोविंद गर्ग के ट्रेड सर्टिफिकेट संख्या आरजे01-टीसी-0200 को निलंबित कर दिया।
एस.पी.मित्तल) (01-02-17)
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