तो क्या अब शाहनी और गिदवानी की गिरफ्तारी होगी? अजमेर की अदालत से नहीं मिली जमानत। =

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तो क्या अब शाहनी और गिदवानी की गिरफ्तारी होगी? अजमेर की अदालत से नहीं मिली जमानत।
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27 मई को अजमेर की एसीबी कोर्ट ने नगर सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष नरेन शाहनी भगत और दलाल मनोज गिदवानी की अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए। न्यायाधीश अशोक सरोलिया ने अपने आदेश में दोनों को प्रथम दृष्ट्या आरोपी माना और कहा कि यह स्टेज अग्रिम जमानत लेने की नहीं है। जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने के बाद सवाल उठता है कि क्या अब शाहनी और गिदवानी की गिरफ्तारी होगी। इसी अदालत ने एसीबी की चार्जशीट पर इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दे रखे हैं। हालांकि 27 मई तक अदालत से गिरफ्तारी वारंट पुलिस को ंनहीं मिले हैं। वारंट मिलने के बाद ही पुलिस दोनों आरोपियों को तलाशने का काम करेगी। हालांकि अब दोनों ही हाईकोर्ट में जमानत का प्रार्थना पत्र दाखिल करेंगे। मालूम हो कि अजमत खा नाम के एक युवक ने शाहनी पर लैंड फोर लैंड के मामले में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इस शिकायत पर ही एसीबी ने शाहनी और गिदवानी को मुल्जिम माना है। जानकारों के अनुसार जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने के बाद शाहनी और गिदवानी अजमेर में उपलब्ध नहीं है।
(एस.पी.मित्तल) (27-05-17)
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