अजमेर यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष शाहनी और दलाल गिदवानी पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत का प्राथ्रना पत्र खारिज। =========
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अजमेर यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष शाहनी और दलाल गिदवानी पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत का प्राथ्रना पत्र खारिज।
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17 अगस्त को हाईकोर्ट के न्यायाधीश पंकज भंडारी ने अजमेर के यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष नरेन शाहनी और दलाल मनोज गिदवानी के अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए। कोर्ट के इस फैसले से शाहनी और गिदवानी पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लट गई है। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील दीपक चौहान ने कहा कि एसीबी का ट्रेप फेल हो गया था और एसीबी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिसमें रिश्वत की राशि का लेन-देन हुआ हो। इसके जवाब में शिकायतकर्ता अजमत खां के वकील इन्द्रेश शर्मा का तर्क रहा कि एसीबी ने जो कॉल रिकॉर्डिंग की उसमें भूमि के बदले भूिम के प्रकरण में शाहनी और दलाल गिदवानी के बीच लेन देन का संवाद है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश भंडारी ने अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए।
एसीबी कोर्ट से जारी है गिरफ्तारी वारंट:
अजमेर स्थित एसीबी कोर्ट ने शाहनी और गिदवानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखे हैं। एसीबी ने पूर्व में ही इन दोनों को आरोपी मानते हुए चार्जशीट पेश कर रखी है। अब दोनों आरोपी या तो एसीबी कोर्ट में सरेंडर करेंगे या फिर अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
एस.पी.मित्तल) (17-08-17)
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