तो वसुंधरा राजे के राज में भ्रष्टाचारियों की हो जाएगी मौज। कोर्ट के आदेश से भी अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज नहीं हो सकेगा मुकदमा। विधानसभा के इसी सत्र में रखा जाएगा विधेयक।
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23 अक्टूबर से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में राजस्थान की भाजपा सरकार एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है जिसके पास होने पर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी और कर्मचारी और निर्भय हो जाएंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सीएम वसुंधरा राजे ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे दी है। असल में यह विधेयक सीएम की पहल पर ही लाया जा रहा है। सरकार ने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए एसीबी का गठन कर रखा है, लेकिन यह जांच एजेंसी भी सरकार की स्वीकृति के बिना किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती है। इसलिए भ्रष्टाचारियों से परेशान पीड़ित लोग कई अफसरों के खिलाफ सीधे कोर्ट में इस्तेगासा दायर कर मुकदमे के आदेश करवा रहे हैं। सरकार में बैठे लोगोें का यह मानना है कि इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। अदालत के आदेश होते ही अफसरों के नाम अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर छप रहे हैं। सरकार अब जो विधेयक ला रही है उसमें ऐसा प्रावधान है कि अदालत के आदेश के बाद भी पुलिस सरकारी कर्मिकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती है। भले ही कोर्ट ऐसे आदेश कर दें यानि कोर्ट के आदेश के बाद भी संबंधित पुलिस को पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। जब तक सरकार की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सकेगा। इतना ही नहीं मात्र आरोप के आधार पर खबर प्रकाशित करने वाले व्यक्ति को तीन वर्ष तक की सजा दी जा सकेगी। सरकार में बैठे लोग माने या नहीं, लेकिन यदि यह विधेयक पास होता है तो भ्रष्ट अधिकारी और निर्भय हो जाएंगे। अभी जिन लोगों का सरकारी दफ्तरों में काम पड़ता है उन्हें पता है कि भ्रष्टाचार किस तरह फैला हुआ है। जायज काम भी रिश्वत दिए बिना नहीं होता। अच्छा होता कि सरकार ऐसा कोई कानून लाती, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता। सब जानते है कि सरकार का यह विधेयक आसानी से विधानसभा में पास हो जाएगा, क्योंकि 200 में से 162 विधायक भाजपा के हैं।
एस.पी.मित्तल) (21-10-17)
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