नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल। सरकार ने कहा अब चुनाव वाली स्याही भी अंगुली पर लगेगी।
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15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस.ठाकुर ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी की जो घोषणा की है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई दखल नहीं देगा। अलबत्ता कोर्ट ने केन्द्र सरकार से एक हलफनामा मांगी है, जिसमें लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन लोगों को धक्का लगा है, जो नोटबंदी के फैसले पर स्टे चाहते थे। इस मामले में अब 25 नवंबर को सुनवाई होगी।
अंगुली पर लगेगी स्याही:
15 नवंबर को केन्द्रीय वित्त सचिव शक्ति कांत दास ने कहा है कि नोट बदलवाने के लिए कुछ लोग बार-बार बैंक में आ रहे हैं। ऐसे चालाक लोगों पर रोक लगाने के लिए अंगुली पर स्याही लगाने का निर्णय लिया है। यानि अब चुनाव के समय अंगुली पर जो स्याही लगाई जाती है, वैसी स्याही नोट बदलवाने वाले व्यक्ति की अंगुली पर भी लगेगी ताकि एक व्यक्ति एक बार ही नोट बदलवा सके।