शाहनी और गिदवानी की जमानत पर बहस पूरी। निर्णय 27 मई को। ======

#2618
शाहनी और गिदवानी की जमानत पर बहस पूरी। निर्णय 27 मई को।
===================
अजमेर की एसीबी कोर्ट में 26 मई को नगर सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष नरेन शाहनी और दलाल मनोज गिदवानी की अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर जोरदार बहस हुई। शाहनी की ओर से एडवोकेट उमरदान लखावत और गिदवानी की ओर से एडवोकेट पी.एस.सोनी ने पैरवी की। वकीलों का कहना रहा कि एसीबी की चार्जशीट ही विरोधाभाषी है। भ्रष्टाचार के इस कथित मामले में न तो कोई राशि बरामद हुई है और न ही ऐसा कोई सबूत है, जिसमें शाहनी के द्वारा रिश्वत मांगने का आरोप साबित होता हो। इस मामले में जांच अधिकार रहे एएसपी निर्मल शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में भीम सिंह भीका की एफआईआर को पूरी तरह गलत साबित किया है। चार्जशीट में भी न्यास की तात्कालीन सचिव पुष्पा सत्यानी, सहायक अभियन्ता साहिबराम जोशी, भू-कारोबारी महेश अग्रवाल आदि को दोषमुक्त किया गया है। ऐसे में शाहनी और गिदवानी को ही आरोपी बनना एसीबी की बदनीयती है।
जिस दिन की वार्ता बताई जा रही है, उस दिन एसीबी का टेप रिकॉर्डर अलमारी से बाहर ही नहीं निकला और न ही रोजनामचे में कोई इन्द्राज है। एसीबी ने सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए चार्जशीट पेश की है। लखावत का कहना रहा कि एसीबी शाहनी से विस्तृत पूछताछ कर चुकी है। अब किसी भी मुद्दे पर शाहनी की मांग नहीं है। ऐसे में अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। दोनों वकीलों का कहना रहा कि जब कोई आरोप साबित ही नहीं होता है तो फिर गिरफ्तारी क्यों की जावे। उल्लेखनीय है कि एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश अशोक सरोलिया ने तीन दिन पहले ही शाहनी और गिदवानी के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। अदालत अग्रिम जमानत पर अब 27 मई को निर्णय देगी। सरकारी वकील अलका गहलोत ने आरोपियों की जमानत का विरोध किया।
एस.पी.मित्तल) (26-05-17)
नोट: फोटो मेरी वेबसाइट www.spmittal.in
https://play.google.com/store/apps/details? id=com.spmittal
www.facebook.com/SPMittalblog
Blog:- spmittalblogspot.in
M-09829071511 (सिर्फ संवाद के लिए)
================================
M: 07976-58-5247, 09462-20-0121 (सिर्फ वाट्सअप के लिए)

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...