आरके मार्बल और वंडर सीमेंट के मालिक अशोक पाटनी से जुड़े प्रकरण में राजसमंद के डीजे देवेन्द्र कुमार ने निर्णय देन से इंकार किया।

आरके मार्बल और वंडर सीमेंट के मालिक अशोक पाटनी से जुड़े प्रकरण में राजसमंद के डीजे देवेन्द्र कुमार ने निर्णय देन से इंकार किया। अब एडीजे करेंगे सुनवाई। फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप।

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किशनगढ़ के विश्वविख्यात आरके मार्बल और सुप्रसिद्व वंडर सीमेंट के मालिक अशोक पाटनी से जुड़े एक प्रकरण में राजस्थान के राजसमंद जिले के सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र जोशी ने निर्णय देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने 9 मई को सम्बन्धित प्रकरण में आगामी दो माह में निर्णय देने के आदेश दिए थे। डीजे जोशी पिछले 11 माह से इस प्रकरण में सुनवाई कर रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद 27 मई को हुई सुनवाई में न्यायाधीश जोशी ने कहा कि वे व्यक्तिगत कारणों से इस प्रकरण पर कोई निर्णय नहीं दे सकते। इसके साथ ही डीजे ने इस प्रकरण को एडीजे संख्या 4 की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। अब इस मामले में 4 जून को सुनवाई होगी।
यह है मामला:
आरके मार्बल संस्थान से संबद्ध रहे पीरदान सिंह ने आरोप लगाया था कि पूर्व में उसने डेढ़ लाख रूपए का जो चैक दिया उसका अशोक पाटनी और उसके सहयोगी पुष्कर पाटीदार ने दुरूपयोग किया। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया। बाद में इस मुकदमें में पीरदान निर्दोंष साबित हुए, लेकिन पीरदान ने पाटनी और पाटीदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब इस मामले की सुनवाई राजसमंद के डीजे कोर्ट में हो रही थी। उल्लेखनीय है कि राजसमंद क्षेत्र में आरके मार्बल का कारोबार फैला हुआ है। इस प्रकरण में और अधिक जानकारी मोबाइल नंबर 9928070813 पर पीड़ित पीरदान सिंह से ली जा सकती है।
एस.पी.मित्तल) (27-05-19)
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