रीट परीक्षा के प्रथम लेवल से बीएड अभ्यर्थियों को हटाने पर हाईकोर्ट का नोटिस। 25 अप्रैल को होनी है रीट परीक्षा। आवेदन की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। राजस्थान के करीब 13 लाख युवा देंगे परीक्षा। इसी आधार पर 31 हजार शिक्षकों की भर्ती होनी है।
19 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बैंच के न्यायाधीश सबीना ने राज्य स्तरीय ( रीट ) शिक्षक पात्रता परीक्षा की विसंगतियों को लेकर शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों पर नोटिस जारी किए हैं। नोटिस केन्द्रीय शिक्षा परिषद को भी दिया गया है। ये नोटिस एक अभ्यर्थी लुबीना फातिमा की याचिका पर जारी किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें रीट की प्रथम लेवल की परीक्षा से बीएड अभ्यर्थियों को वंचित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार के इस निर्णय से लाखों बीएड अभ्यर्थी रीट की प्रथम लेवल की परीक्षा से वंचित हो गए है, एक तरफ सरकार शिक्षा में गुणवत्ता की बात कहती है, तो दूसरी ओर बीएड डिग्रीधारियों को पात्रता परीक्षा से वंचित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने बीएसटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही रीट की प्रथम लेवल परीक्षा में भाग लेने के योग्य माना है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि घोषित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा होगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। बोर्ड ने परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, अब तक लाखों अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया है। उम्मीद है कि करीब 13 लाख अभ्यर्थी रीट की परीक्षा में भाग लेंगे। रीट के परिणाम के आधार पर ही प्रदेश में 31 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी। इस भर्ती के लिए प्रदेश के युवा लम्बे समय से इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि रीट की परीक्षा अब न्यायिक प्रक्रिया में फंस जाएगी।