शिक्षा के फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में पीसांगन के सरपंच के खिलाफ अदालत ने लिया प्रसंज्ञान।

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शिक्षा के फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में पीसांगन के सरपंच के खिलाफ अदालत ने लिया प्रसंज्ञान।
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दो वर्ष पहले चुनाव का आवेदन करते समय 8वीं कक्षा पास की अंक तालिका और मार्कशीट फर्जी पेश करने के मामले में पुष्कर के सिविल न्यायाधीश अजीत कुड़ी ने अजमेर जिले की पीसांगन ग्राम पंचायत के सरपंच रामचन्द्र कुुमावत के खिलाफ प्रसंज्ञान ले लिया है। पीसांगन के ही नागरिक जलालुद्दीन और सत्य प्रकाश की एफआईआर पर पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि कुमावत ने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण के सभी दस्तावेज फर्जी पेश किए हैं। कोटा के जिस संत राम कृष्ण स्कूल के दस्तावेज बताए गए वह स्कूल वर्षों से वजूद में ही नहीं है। वर्ष 1972-73 में तो यह स्कूल प्राइमरी स्तर का ही था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत अदालत में चालान पेश किया। पुलिस की इस रिपोर्ट पर ही सरपंच कुमावत के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया गया है। माना जा रहा है कि अब कुमावत की सरपंच पद से बर्खास्तगी हो जाएगी। शिकायतकर्ता जलालुद्दीन और सत्य प्रकाश अब जिला परिषद के सीईओ के समक्ष मामला प्रस्तुत कर रहे हैं। चंूकि अदालत से प्रसंज्ञान हो चुका है इसलिए जिला परिषद की ओर से इस मामले को संभागीय आयुक्त के समक्ष रखा जाएगा। सरपंच को बर्खास्त करने का अधिकार आयुक्त के पास ही है। मालूम हो कि दो वर्ष पहले हुए चुनावों में पीसांगन में सरपंच पद के लिए 22 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें से दूसरे स्थान पर सुरेश आबड रहे थे। अजमेर जिले में फर्जी अंक तालिका और मार्कशीट पेश करने के करीब चालीस मामल में पुलिस के समक्ष विचाराधीन है। पुलिस ने मुश्किल से तीन-चार मामलों में ही चालान पेश किया है।
(एस.पी.मित्तल) (18-04-17)
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