असली भ्रष्टाचार का अड्डा तो सीबीएसई ही है। रायन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सही दिशा में निर्णय। चेयरमैन और सीईओ अदालत की शरण में।

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11 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में एक सात साल के बच्चे की हत्या के मामले में सीबीआई, हरियाणा सरकार और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट इस बहुचर्चित मामले में 12 सितम्बर को भी सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा का मामला किसी एक स्कूल का नहीं है, बल्कि यह देश भर की स्कूलों से जुड़ा हुआ है। इसलिए सीबीएसई को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा मानकांे की जानकारी मांगी है। असल में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के मामले में सीबीएसई ही भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जो लोग प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, उन्हें पता है कि रिश्वत लेकर सीबीएसई से कोई सा भी प्रमाण पत्र हासिल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के नियम कायदे नहीं बना रखे हैं। लेकिन सीबीएसई में खुला भ्रष्टाचार होने के कारण नियम कायदों की धज्जियां उड़ रही हंै। यदि आज प्राइवेट स्कूलों की जांच करवाई जाए तो सीबीएसई का भ्रष्टाचार सामने आ सकता है। सुरक्षा मापदंड तो छोड़िए एक ही परिसर में कई स्कूलों को मान्यता दी गई है। हालात इतने खराब हैं कि गली कूचों और आवासीय परिसरों में चलने वाले स्कूलों तक को सीबीएसई ने मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए की सीबीएसई के कामकाज की जांच के लिए एसआईटी का गठन करे। यदि सीबीएसई को ईमानदार बना दिया गया तो फिर देश में रायन स्कूल जैसी वारदात की पुर्नावर्ती नहीं होगी। सवाल अकेले रायन की स्कूल का नहीं है, देश में रायन से भी बड़े शिक्षा के ग्रुप हैं जो सैकड़ों स्कूलों का संचालन करते हैं। आज तो हालात इतने खराब हैं कि फ्रेंचाइजी पद्धति पर स्कूल चलाने के अधिकार दिए जा रहे हैं। डीपीएस जैसी संस्थाओं के मालिक तो अपने ब्रांड की एवज में करोड़ों रुपए की राशि वसूलते हैं।
रायन के चेयरमैन और सीईओ अदालत की शरण मेंः
रायन संस्थान के दो बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद 11 सितम्बर को रायन ग्रुप के चेयरमैन पिंटो.और सीईओ ग्रेस पिंटो अग्रिम जमानत के लिए मुम्बई हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। गुरुग्राम स्कूल की वारदात में स्वयं को निर्दोष बताते हुए चेयरमैन और सीईओ ने अदालत से अग्रिम जमानत मांगी है ताकि हरियाणा पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके। कोर्ट इस याचिका पर 12 सितम्बर को सुनवाई करेगा।
एस.पी.मित्तल) (11-09-17)
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