पान पराग के मालिक दीपक कोठारी को राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस।

पान पराग के मालिक दीपक कोठारी को राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस।
जहरीले पदार्थ मिलाने का आरोप।
अजमेर और उदयपुर की लैब में नमूने फेल।
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21 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने सुप्रसिद्ध  पान मसाला पान पराग के मालिक दीपक कोठारी को नोटिस जारी कर आगामी 14 फरवरी को तलब किया है। कोर्ट ने यह नोटिस राजेन्द्र सिंह शेखावत की याचिका पर जारी किया है। साथ ही केन्द्र सरकार को भी नोटिस जारी किए गए हैं। पान पराग के मालिक और केन्द्र सरकार से कहा गया है कि क्यों न पान पराग की बिक्री पर रोक लगा  दी जाए। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील एके जैन ने कहा कि पान पराग में जहरीले पदार्थ मिले हुए हैं। जिसकी वजह से सेवनकर्ता को कैंसर जैसा जानलेवा रोग हो सकता है। पान पराग के नमूनों की जांच में राज्य सरकार की अजमेर और उदयपुर की खाद्य प्रयोगशालाओं में नमूने फेल हो गए, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने पान पराग की बिक्री पर रोक लगाने की कोई कार्यवाही नहीं की। इसका परिणाम है कि लोग जहरीले पदार्थ वाला पान पराग खाने पर मजबूर है। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था, लेकिन 21 जनवरी को याचिकाकर्ता के वकील का कहना रहा कि पान पराग को बनाने वाली फर्म के मालिकों को भी नोटिस जारी किए जाए। दीपक कोठारी पान पराग बनाने वाली फर्म के चेयरमैन हैं।
एस.पी.मित्तल) (21-01-19)
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