अब 29 अक्टूबर से अयोध्या प्रकरण में हो सकेगी सुनवाई।

अब 29 अक्टूबर से अयोध्या प्रकरण में हो सकेगी सुनवाई।
मस्जिद में नमाज के मुद्दे को ऊंची बेंच में भेजने से इंकार
जस्टिस अब्दुल नजीर दो साथी जजों के फैसले से सहमत नहीं।
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अयोध्या स्थित विवादित भूमि पर नमाज के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट की ऊंची संविधान पीठ में सुनवाई के लिए भेजने से चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बहुमत से इंकार कर दिया है। 27 सितम्बर के इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब 29 अक्टूबर से अध्योया प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी। 27 सितम्बर को चीफ जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को अयोध्या में विवादित भूमि पर नमाज के मुद्दे पर निर्णय देना था। पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि की वर्ष 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारुखी प्रकरण में टिप्पणी की थी कि मस्जिद में नमाज इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। प्रार्थना पत्र में इस निर्णय पर पुर्नविचार करने का आग्रह किया गया। साथ ही इस मुद्दे को ऊंची बेंच में भेजने की मांग की गई। लेकिन जस्टिस दीपक मिश्रा और अशोक भूषण ने कहा कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में विवादित भूमि के टाईटल पर सुनवाई हो रही है। ऐसे में पूर्व के किसी निर्णय अथवा राय को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। तीन सदस्यीय इस पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं, लेकिन जस्टिस नजीर ने इस फैसले पर अपनी असहमति जताई। ऐसे में बहुमत के आधार पर फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले का मंदिर समर्थकों ने स्वागत किया है।
एस.पी.मित्तल) (27-09-18)
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